ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसी सामान / मजदूरी / निर्माण कार्य हेतु सामग्री लिया जाता हैं तो उसकी पक्की रसीद लें (GST बिल लेना अनिवार्य हैं), यदि वो नॉन-GST हो तो उसके बिल पर उस दुकान के नाम , पता और प्रोपराइटर के नाम , मोबाइल नंबर होना अनिवार्य हैं।
ट्रस्ट 5000 से ज्यादा किसी को नगद नहीं दे सकती हैं , यदि ट्रस्ट द्वारा 5000 से ज्यादा किसी को राशि दिया जाना है तो वो राशि को NEFT या Money Transfer किया जायेगा, और जो भी नगद राशि किसी को दिया जायेगा तो उससे नगद राशि बाउचर को भरा जायेगा उसके पश्च्यात नगद राशि दिया जायेगा।
यदि कोई बिल देने से मना करे तो उससे सामान ना ले और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम (1915 ) में करें।

यदि कोई सदस्य सामान लिया है और बिल नहीं लिया है तो उसका विवरण लिखित में दे और किस कारण से बिल नहीं ले पाए इस विवरण लिखें (बिल 1000 रुपये से ऊपर की राशि में हैं तो आपको गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा देना चाहिए पड़ेगा ।)